न्यायालय के आदेश पर संतोष सैनी ने फिर संभाला बड़ागांव के सरपंच का पद
न्यायालय के आदेश पर संतोष सैनी ने फिर संभाला बड़ागांव के सरपंच का पद

बड़ागांव : राजस्थान उच्च न्यायालय ने बड़ागांव ग्राम पंचायत की सरपंच संतोष सैनी के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संतोष सैनी को फिर से सरपंच पद का कार्य ग्रहण करवाने के निर्देश दिए। आदेश की पालना में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत सिंह गोदारा ने उदयपुरवाटी विकास अधिकारी को निर्देश दिए। इसके बाद सहायक विकास अधिकारी दयानंद गढ़वाल ने बुधवार को संतोष सैनी को फिर से सरपंच पद का कार्य ग्रहण करवाया। उल्लेखनीय है कि 21 मई को पंचायती राज विभाग ने पट्टों में अनियमितता के मामले में सरपंच संतोष सैनी को निलंबन कर दिया था। ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार, मोहनलाल सैनी, शौकत अली, ग्यारसी लाल, झुथाराम, रामनिवास आदि मौजूद रहे।