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निजी शिक्षण संस्थानों पर नकेल:कलेक्टर ने दिए शिक्षकों के वेतन जांच के आदेश, संबद्धता निरस्त करने की चेतावनी


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निजी शिक्षण संस्थानों पर नकेल:कलेक्टर ने दिए शिक्षकों के वेतन जांच के आदेश, संबद्धता निरस्त करने की चेतावनी

निजी शिक्षण संस्थानों पर नकेल:कलेक्टर ने दिए शिक्षकों के वेतन जांच के आदेश, संबद्धता निरस्त करने की चेतावनी

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को न्यूनतम वेतन न दिए जाने और लंबे समय से वेतन भुगतान न होने की शिकायतों का कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में तत्काल जांच के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को दिए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले संस्थानों की संबद्धता निरस्त करने सहित नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला कलेक्टर रामावतार मीणा को विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों द्वारा न्यूनतम वेतन न दिए जाने और कई मामलों में तो महीनों से वेतन बकाया होने की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर मीणा ने शिक्षा विभाग को इस अनियमितता पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर मीणा ने जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को निर्देश दिए हैं कि वे इन शिकायतों की गहनता से जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि निजी शिक्षण संस्थान श्रम कानूनों के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतनमान का पालन कर रहे हैं या नहीं। साथ ही, शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन भुगतान हो रहा है या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जाएगी।

यह उल्लेखनीय है कि निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को अक्सर कम वेतन और अनियमित वेतन भुगतान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान किया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। जिला कलेक्टर द्वारा लिया गया यह कदम शिक्षकों के हितों की रक्षा और निजी शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

जांच के दायरे में यह भी देखा जाएगा कि क्या संस्थान शिक्षकों को समय पर वेतन पर्ची (पेस्लिप) उपलब्ध करा रहे हैं और क्या भविष्य निधि (पीएफ) और अन्य कटौतियों का सही ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी संस्थान नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसकी संबद्धता निरस्त करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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