मिलावटी खाद्य पदार्थ के 12 प्रकरणों में 2 लाख 55 हजार का जुर्माना लगाया
मिलावट के चार प्रकरण न्यायालय में पेश
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अनुभाग की ओर से चलाये जा रहे अभियान के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थों के 12 प्रकरण का न्यायालय में निस्तारण कर 2 लाख 55 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। नमूनों की प्रयोगशाला जांच से मिली रिपोर्ट के बाद मिलावट के चार नये प्रकरण न्यायालय में पेश किये गये है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मनोज शर्मा ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के 12 प्रकरणों का न्यायालय द्वारा निस्तारण कर 2 लाख 55 हजार का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल बाजिया ने बताया कि मैसर्स बाबा पनीर भंडार राजगढ़ के दो प्रकरणों में 25-25 हजार रूपये,मैसर्स स्वामी मिष्ठान भंडार, भालेरी के 15 हजार रूपये, गणपति टेªडिंग कंपनी, सरदारशहर के 5 हजार रूपये, रविन्द्र कुमार लज्जेराम चाहर, लुहारू के 20 हजार रूपये, दीपक कुमार हजारीमल के 80 हजार रूपये, सारण डेयरी फार्म, चूरू के 5 हजार रूपये, शाहिन होटल रतनगढ़ के 30 हजार रूपये, भवानी मावा भंडार, चूरू के 30 हजार रूपये, सारण डेयरी, चूरू के 5 हजार रूपये जुर्मान लगाया गया। इसके अलावा बालाजी उद्योग, राजलदेसर, राधारानी मार्ट, सरदारशहर, सतवीर कचैरी, राजगढ़ व वीर तेजा मावा भंडार गोगासर के नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया।