चिड़ावा में फायर एनओसी अनिवार्य:अस्पताल, कोचिंग सेंटर सहित बड़े प्रतिष्ठानों को 7 दिन में करना होगा आवेदन
चिड़ावा में फायर एनओसी अनिवार्य:अस्पताल, कोचिंग सेंटर सहित बड़े प्रतिष्ठानों को 7 दिन में करना होगा आवेदन

चिड़ावा : चिड़ावा में गर्मी के मौसम में आग की घटनाओं की बढ़ती संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया हैं। जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के निर्देश पर सभी बड़े प्रतिष्ठानों को फायर एनओसी लेना जरूरी कर दिया गया है। नगरपालिका क्षेत्र, पैराफेरी और तहसील क्षेत्र में स्थित सभी अस्पताल, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को एनओसी लेनी होगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप, पटाखा दुकानें, शॉपिंग मॉल और बहुमंजिला इमारतों को भी यह प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। सभी शैक्षणिक संस्थान, गेस्ट हाउस, मैरिज गार्डन और होटल भी इसमें शामिल हैं। नगरपालिका ने सभी संस्थान संचालकों को 7 दिन के भीतर फायर एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया है। इस अवधि के बाद सभी संस्थानों में फायर सुरक्षा उपकरणों का ऑडिट किया जाएगा। जिन संस्थानों के पास वैध फायर एनओसी नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।