जुड़वा बच्चों ने दी गवाही, पिता को उम्रकैद:कोर्ट में बोले- मम्मी को लातों से मार रहे थे पापा, सीकर में ढाई साल पहले विवाहिता की हत्या की थी
जुड़वा बच्चों ने दी गवाही, पिता को उम्रकैद:कोर्ट में बोले- मम्मी को लातों से मार रहे थे पापा, सीकर में ढाई साल पहले विवाहिता की हत्या की थी

सीकर : शराब पीकर पत्नी से मारपीट कर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी पिता को सजा दिलाने में मृतका के दोनों जुड़वा बच्चे चश्मदीद गवाह थे। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा- मुलजिम ने पति-पत्नी के अटूट (पवित्र) रिश्ते को शर्मसार करने का कृत्य किया है। इसलिए सजा में नरमी पाने का हकदार नहीं है।
सजा सुनाते हुए जज महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने कहा…
विवाह के पश्चात पति ही एक तरह से अपनी पत्नी का संरक्षक होता है। लेकिन मुलजिम ने मृतका का संरक्षक होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ जो कृत्य किया वह गंभीर प्रकृति का है। इस घटना में मृतका के दोनों बच्चे अनाथ हो गए। मुलजिम ने पति-पत्नी के अटूट (पवित्र) रिश्ते को शर्मसार करने का कृत्य किया है। इस कारण मुलजिम सजा में कोई नरमी पाने का हकदार नहीं है।

अब सिलसिलेवार पढ़िए पूरा घटनाक्रम…
भाई ने 2022 में दर्ज कराया था मुकदमा
सरकारी वकील गोपाल सिंह बिजारणियां ने बताया- मामला 7 सितंबर 2022 का है। मुकेश कुमार (26) निवासी वार्ड नंबर-06 सीकर ने धोद थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बहन संजू देवी (28) की शादी 2008 में कर्मवीर (28) निवासी भुवाला (सीकर) के साथ हुई थी। शादी के बाद संजू देवी ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उस समय बच्चों की उम्र 8 साल थी।
आरोपी कर्मवीर शराब पीकर संजू देवी के साथ मारपीट करता रहता था। जिसके बाद संजू 1 साल तक अपने पीहर में ही रही। इसके बाद रिश्तेदारों के समझाने के बाद संजू को वापस ससुराल भेज दिया गया। 7 सितंबर शाम को 7 बजे पति कर्मवीर ने संजू देवी के साथ शराब पीकर मारपीट की और कमरे में फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया।
पति ने कहा था- झगड़े के बाद सुसाइड किया
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि संजू देवी ने उसका (कर्मवीर) का फोन छुपा लिया था। जब आरोपी ने मृतका से फोन मांगा तो उसने फोन देने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने मृतका के भाई-भाभी को फोन देने के लिए फोन किया। मृतका के भाई-भाभी के कहने के बाद भी संजू ने फोन नहीं दिया। इसके बाद दोनों में झगडा हो गया। जिसके बाद वह (कर्मवीर) घर से बाहर चला गया। पीछे से पत्नी संजू ने कमरा बंद करके सुसाइड कर लिया। जब वह घर आया तो मृतका का शव बंद कमरे में फंदे से झूल रहा था।
पिता के खिलाफ बच्चों ने कोर्ट में बयान दिए
मृतका के दोनों नाबालिग बच्चों ने जज के सामने बयान दिए। बच्चों ने बताया कि शाम को उनके पापा शराब पीकर आए थे। पापा ने दोनों को एक कमरे में बंद करके मम्मी के साथ मारपीट की। वह जंगले में से देख रहे थे। पापा रस्सी से मम्मी को मार रहे थे और मम्मी जोर-जोर से चिल्ला रही थी। मम्मी जमीन पर गिरी हुई थी और पापा उन्हें लातों से भी मार रहे थे। कोर्ट ने दोनों बच्चों को चश्मदीद गवाह माना।
इस दौरान कोर्ट में 19 गवाह है और 20 साक्ष्य पेश किए गए। जिसके बाद शनिवार को एडीजे क्रम संख्या-1 ने आरोपी को आईपीसी की धारा-302 में उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। वहीं धारा-498 (ए) में 3 वर्ष के साधारण कारावास व 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया।