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औद्योगिक इकाइयों के लिए राहत: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ‘विशेष छूट योजना’ की अवधि बढ़ाई


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औद्योगिक इकाइयों के लिए राहत: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ‘विशेष छूट योजना’ की अवधि बढ़ाई

औद्योगिक इकाइयों के लिए राहत: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 'विशेष छूट योजना' की अवधि बढ़ाई

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने औद्योगिक इकाइयों के लिए राहतभरी खबर दी है। मंडल द्वारा वायु (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं जल (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सम्मति (Consent) लेने से वंचित रही औद्योगिक इकाइयों के लिए चलाई जा रही ‘विशेष छूट योजना’ की अवधि बढ़ा दी गई है।

मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी सुधीर यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना पहले 01 दिसंबर 2024 से 29 जनवरी 2025 तक लागू थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। इस योजना के तहत लाल, नारंगी और हरे श्रेणी में आने वाली उन औद्योगिक इकाइयों को राहत दी गई है, जिन्होंने अब तक मंडल से कोई सम्मति नहीं ली थी।

सम्मति शुल्क पर मिलेगी छूट

इस योजना के अंतर्गत उन उद्योगों को विशेष राहत दी गई है, जो अब तक बिना अनुमति के संचालित हो रहे थे। इन्हें पिछले वर्षों का संचालित शुल्क नहीं देना होगा, बल्कि केवल आगे के लिए सम्मति लेकर वैध रूप से संचालन कर सकेंगे।

अधिकारी सुधीर यादव ने कहा कि यह योजना औद्योगिक इकाइयों के लिए एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने आग्रह किया कि अधिक से अधिक उद्योग इस योजना का लाभ उठाएं और निर्धारित समय सीमा (31 मार्च 2025) से पहले आवेदन कर अपनी इकाई को वैध रूप से सम्मति दिलाएं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सभी उद्योगपतियों से अपील की है कि वे इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाएं ताकि अधिकतम औद्योगिक इकाइयाँ इस छूट योजना का लाभ उठाकर वैधानिक मानकों का पालन कर सकें।

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