[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

खाद्य सुरक्षा स्कीम से 4500 से ज्यादा नाम हटाए:पात्र लोग योजना से अलग हो रहे; 31 जनवरी के बाद होगा एक्शन


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

खाद्य सुरक्षा स्कीम से 4500 से ज्यादा नाम हटाए:पात्र लोग योजना से अलग हो रहे; 31 जनवरी के बाद होगा एक्शन

खाद्य सुरक्षा स्कीम से 4500 से ज्यादा नाम हटाए:पात्र लोग योजना से अलग हो रहे; 31 जनवरी के बाद होगा एक्शन

झुंझुनूं : झुंझुनूं जिले में अब तक 1050 राशन कार्ड के 4 हजार 680 सदस्यों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना हटवाया है। सरकारी ने सक्षम परिवार को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए 31 जनवरी तक मौका दिया है। अभी 5 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में कई लोग योजना से नाम हटा रहे हैं। विभाग की ओर से इसके लिए गिव अप अभियान शुरू किया गया है।

गौरतलब है कि योजना में चयनित जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं, आयकरदाता हैं और जिनके पास चार पहिया वाहन हैं। ऐसे सभी सक्षम परिवार को राशन की दुकानों पर फ्री का राशन लेना बंद करना है। इसके लिए विभाग की ओर से लोगों को 31 जनवरी तक अपना नाम वापस लेने की छूट दी गई है।

इसके बाद भी अगर अपात्र परिवार राशन लेता पाया जाता है। तो रसद विभाग की ओर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिससे बचने के लिए विभाग ने गिव अप अभियान शुरू किया है। यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 31 जनवरी 2025 तक किसी ने स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाए तो उसके बाद विभाग अभियान चलाएगा। अभियान में खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

31 जनवरी के बाद होगी कार्रवाई

गिव अप अभियान के तहत अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास स्वेच्छा से गिव अप के लिए निर्धारित फार्म मिलेगा। इसे वहीं पर भरकर जमा करवाना होगा। यह फार्म 31 जनवरी तक जमा करवाना होगा। जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों के पास उपलब्ध है जहां व्यक्ति उपस्थित होकर उचित मूल्य दुकानदार को फार्म भरकर दे सकते हैं।

जिला रसद अधिकारी निकिता राठौड़ ने बताया कि रसद विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम परिवारों को योजना से अपना नाम हटवाने के लिए 31 जनवरी तक छूट दी गई है। सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से आगे आकर अपना नाम हटाने लगे हैं। विभाग की ओर से इसके लिए 31 जनवरी अंतिम तिथि तय की गई है। इसके बाद कोई अपात्र व्यक्ति इस योजना में जुड़ा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles