जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल
झुंझुनूं : जन्म-मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रेशन से संबंधित जिला स्तरीय प्रशिक्षण उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, झुन्झुनूं द्वारा जिला कलक्टर रामावतार मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की गई। प्रशिक्षण में जिला कलक्टर रामावतार मीणा द्वारा बताया गया कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत जन्म-मृत्यु की घटनाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन अनिवार्य है एवं आमजन को प्रमाण पत्रों की महता के बारे में अवगत करवाने बाबत निर्देश दिए।
प्रशिक्षण में उप निदेशक पूनम कटेवा द्वारा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (संशोधन), 2023, राजस्थान जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 एवं राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 से संबंधित अधिनियमों की एवं आरजीआई से प्राप्त दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जन्म-मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रेशन के प्रावधानों एवं अधिनियमानुसार जन्म-मृत्यु एवं विवाह की समस्त घटनाओं का पंजीयन निर्धारित अवधि में कर आवदेक को 7 दिवस में प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाये। मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ एमसीसीडी कोड प्रपत्र संख्या 4 एवं 4 ए उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये। बैठक में 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक कलैण्डर वर्ष के अनुसार एन्ट्री दर्ज करवाने के निर्देश दिये गये। सांख्यिकी निरीक्षक शीला कुमारी के द्वारा पहचान पोर्टल पर पंजीयन में आने वाली समस्याएं एवं समाधान, नवीन संशोधन पर चर्चा की गई। उक्त प्रशिक्षण में तहसीलदार, विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी रजिस्ट्रार एवं निजी चिकित्सालयों के चिकित्सक व ऑपरेटर आदि उपस्थित रहे।