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RPSC Paper Leak : आरोपी हनुमान विश्नोई को हाईकोर्ट से जमानत, मुख्य आरोपी की याचिका की खारिज


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RPSC Paper Leak : आरोपी हनुमान विश्नोई को हाईकोर्ट से जमानत, मुख्य आरोपी की याचिका की खारिज

शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के आरोपी हनुमान विश्नोई को हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने आज जमानत दे दी। हालांकि पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने विश्नोई की जमानत याचिका पर कड़ा विरोध जताया।

RPSC Paper Leak : शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के आरोपी हनुमान विश्नोई को हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने आज जमानत दे दी। बाड़मेर के समदड़ी निवासी हनुमान विश्नोई को 1 लाख के पर्सनल बॉन्ड और 50-50 हजार रुपए के सिक्योरिटीज मुचलके पर जमानत दे दी है। हालांकि पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने विश्नोई की जमानत याचिका पर कड़ा विरोध जताया।

इस आधार पर मिली जमानत

याचिकाकर्ता के वकील जीएस राजावत ने कोर्ट से गुहार लगाई कि फिलहाल केस का ट्रायल चल रहा है। आरोपी याचिकाकर्ता जेल की सलाखों के पीछे बंद है और केस का ट्रायल चलने में काफी लम्बा वक्त लगेगा। इसलिए आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूर करते हुए विश्नोई को जमानत देने के आदेश दिए। साथ ही ट्रायल कोर्ट की हर सुनवाई की तारीख और ट्रायल के लिए बुलाए जाने पर हाजिर होने के भी आदेश दिए।

लाखों रुपए हुए थे बरामद

पेपर लीक मामले में पुलिस ने हनुमान विश्नोई के घर से 19 लाख 35 हजार 500 रुपए की नकदी बरामद की थी। आरोप है कि भूपेंद्र सारण और उसका परिवार फर्जी डिग्री बेचकर उससे आई रकम को हनुमान विश्नोई के घर पर छुपा कर रखता था।

भूपेंद्र की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के पिता गोपाल सारण की ओर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता अपने स्तर पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए तैयार है। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस इंद्रजीत ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट मामले में दखल नहीं दे सकता हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जेडीए अधिकरण में जाने को कहा।

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