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खाद्य सुरक्षा योजना में गैर लार्थियों को अवसर:31 जनवरी तक नाम नहीं कटवाने पर होगी कार्रवाई, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से होगी वसूली


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खाद्य सुरक्षा योजना में गैर लार्थियों को अवसर:31 जनवरी तक नाम नहीं कटवाने पर होगी कार्रवाई, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से होगी वसूली

खाद्य सुरक्षा योजना में गैर लार्थियों को अवसर:31 जनवरी तक नाम नहीं कटवाने पर होगी कार्रवाई, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से होगी वसूली

नीमकाथाना : नीमकाथाना में रसद विभाग द्वारा चलाए जा रहे ‘गिव अप अभियान’ के तहत खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जुड़े अपात्र लोगों को अपना नाम स्वेच्छा से 31 जनवरी तक हटाने का अवसर दिया गया है। इसके बाद नाम नहीं हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संदेश को विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

1 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जिसके तहत पात्र परिवारों के नाम जोड़े जाएंगे। उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा योजना में 2022 से नए परिवारों के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। नीमकाथाना जिले में करीब 1.86 लाख परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं, जिनके कुल सदस्य लगभग 7.94 लाख हैं। इस योजना के तहत इन परिवारों को सरकार की ओर से प्रति सदस्य हर महीने 5 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाता है।

रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और उनका परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, वे अपना नाम तुरंत हटवा लें। इसके अलावा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है या जिनके परिवार में किसी सदस्य के पास चौपहिया वाहन (कार, जीप, ट्रक, आदि) है, वे भी अपना नाम हटवा सकते हैं।

नाम हटवाने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी या जिला रसद अधिकारी कार्यालय में संपर्क करना होगा। इसके अलावा, जिन सरकारी कर्मचारियों ने पहले गेहूं प्राप्त किया था और अब वे रिटायर हो गए हैं, उनसे उनकी पेंशन से वसूली की जाएगी।

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