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सास बहू की हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास:2 लाख 11 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, धारदार हथियार से किए थे वार


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सास बहू की हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास:2 लाख 11 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, धारदार हथियार से किए थे वार

सास बहू की हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास:2 लाख 11 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, धारदार हथियार से किए थे वार

चूरू : चूरू जिला एवं सेशन कोर्ट ने गुरुवार को साल 2021 में सास-बहू की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो लाख 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों ने दूधवाखारा थाना इलाके के गांव सहजूसर में 5 अक्टूबर 2021 को घर में सो रही रहीशा और यासमीन उर्फ आसमीन की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।

लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने बताया कि पांच अक्टूबर 2021 को दूधवाखारा थाने में सहजूसर निवासी बाबू खां ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई बुधे खां और उसका बेटा साजिद विदेश में रहते हैं। घर में बुधे खां और उसके बेटे साजिद की पत्नी रहती थी। चार अक्टूबर की रात करीब 10 और 11 बजे के बीच बुधे खां के घर से शोर सुनाई दिया। तब भागकर देखा तो रहीशा और आसमीन घर के कमरे में खून से लथपथ हालात में पड़ी थी। जिनके गर्दन पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। आसमीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रहीशा तड़प रही थी। जिसकी अस्पताल लेकर जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सहजूसर निवासी शाहरुख और राशिद उर्फ रसीद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए शाहरुख और राशिद उर्फ रसीद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 22 गवाह और 83 दस्तावेज पेश किए गए। मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने शाहरुख और राशिद को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दो लाख 11 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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