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विधायक सिद्धि कुमारी को अदालत का कारण बताओ नोटिस:मौका कमिश्नर ने अंदर प्रवेश नहीं देने पर पुलिस की मदद की गुहार लगाई; हो सकती है कार्रवाई


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विधायक सिद्धि कुमारी को अदालत का कारण बताओ नोटिस:मौका कमिश्नर ने अंदर प्रवेश नहीं देने पर पुलिस की मदद की गुहार लगाई; हो सकती है कार्रवाई

विधायक सिद्धि कुमारी को अदालत का कारण बताओ नोटिस:मौका कमिश्नर ने अंदर प्रवेश नहीं देने पर पुलिस की मदद की गुहार लगाई; हो सकती है कार्रवाई

बीकानेर : बीकानेर के पूर्व राजघराने की सम्पति खुर्द-बुर्द करने के मामले में अदालत से तैनात मौका कमिश्नर को दो बार लालगढ़ के शिव विलास में प्रवेश नहीं देने के बाद अब तीसरी बार आदेश दिए गए हैं। इस बार मौका कमिश्नर अपने साथ पुलिस ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं अदालत ने इस मामले में बीकानेर पूर्व की विधायक सहित कई जनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

पूव राजघराने की सदस्या राज्यश्री कुमारी और बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी के बीच चल रहे विवाद के अदालत में पहुंचने पर राजमाता सुशीला कुमारी की सम्पति को खुर्दबुर्द होने से रोकने के लिए अदालत ने त्रिलोचन शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया था। पहले शर्मा को लालगढ़ के बाहर ही रोक दिया गया। दूसरी बार गए तो लालगढ़ में प्रवेश मिला लेकिन अंदर स्थित शिव विलास में कमरे बंद थे। 3 दिसम्बर को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया था परन्तु न्यायालय आदेश के बावजूद मौका कमिश्नर को शिव विलास, लालगढ़ पैलेस में प्रवेश नहीं करने दिया गया।

बुधवार को मौका कमिश्नर त्रिलोचन शर्मा ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें 30 नवम्बर को शिव विलास, लालगढ़ पैलेस में गार्ड ने यह कहकर प्रवेश नही करने दिया कि सिद्धी कुमारी यहां नहीं हैं। उनकी इजाजत के बिना किसी को भी प्रवेश करने नही दिया जायेगा। लालगढ़ पैलेस के दरवाजे बंद कर ताला लगा दिया। ऐसे में राजमाता सुशीला कुमारी की सम्पतियों की सूची नही बन पाई। उधर, बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धी कुमारी के अधिवक्ता ने आवेदन प्रस्तुत कर मौका कमिश्नर की नियुक्ति पर उनकी सहमति को वापस लेने का आग्रह किया। अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।

सिद्धी कुमारी व गार्ड अविनाश व्यास को जानबुझ कर न्यायालय के आदेश की पालना ना होने देने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अदालत ने मौका कमीश्नर त्रिलोचन शर्मा को निर्देश दिए हैं कि मंगलवार को ही पुनः शिव विलास, लालगढ़ पैलेस जाकर निरीक्षण करें और रिपोर्ट 6 दिसम्बर को प्रस्तुत करें। साथ ही अदालत ने सिद्धी कुमारी के अधिवक्ता को हिदायत दी कि वे न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करें। यदि अब किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाता हैं तो कमीश्नर द्वारा नियमानुसार पुलिस फोर्स की मांग की जा सकेगी।

कोर्ट के आदेश पर मौका कमीश्नर मंगलवार को शिव विलास, लालगढ़ पैलेस 2 बजे पहुंचे परन्तु कमरों के ताले नहीं खुले। बताया गया कि कमरों की चॉबियां सिद्धि कुमारी के पास हैं तथा उनकी तबीयत ठीक नही हैं। अतः वे शिव विलास के कमरें खुलवाने में सक्षम नही हैं। परिणामस्वरुप न्यायालय के आदेश के बावजूद मौंका कमीश्नर को एक बार पुनः बिना रिपोर्ट तैयार किए लौटना पड़ा।

मौका कमिश्नर ने दी रिपोर्ट

मौका कमिश्नर ने बुधवार को न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर दी। जिसमें कहा गया कि असहयोग के कारण मौका रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। इसलिए पुलिस अधीक्षक बीकानेर को सहयोग का निर्देश दिया जाए। पर्याप्त सुरक्षा एवं पुलिस बल के सहयोग करें। अब पुलिस के साथ मौका कमिश्नर लालगढ़ और वहां स्थित शिव विलास जा सकते हैं।

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