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पालनहार योजना में वार्षिक नवीनीकरण से वंचित बच्चों का नहीं होगा भुगतान


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पालनहार योजना में वार्षिक नवीनीकरण से वंचित बच्चों का नहीं होगा भुगतान

पालनहार योजना में वार्षिक नवीनीकरण से वंचित बच्चों का नहीं होगा भुगतान

चूरू : पालनहार योजना में नवीनीकरण नहीं करने वाले बच्चों का भुगतान नहीं हो पाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने योजना में लाभान्वितों के नवीनीकरण के लिए कहा है। सहायक निदेशक नगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि योजना में प्राप्त हो रही राशि को सुचारू रखने के लिए वार्षिक नवीनीकरण माह जुलाई से दिसम्बर तक की समयावधि में करवाना अनिवार्य होता है। जिले के कुल 13039 बच्चों में से 6782 बच्चों द्वारा पालनहार योजनान्तर्गत वार्षिक नवीनीकरण करवाया जा चुका है। 6257 बच्चों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 का वार्षिक नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। वार्षिक नवीनीकरण नहीं करवाने वाले बच्चों को योजनान्तर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि अस्थाई रूप से विभाग द्वारा रोक दी जाएगी। पालनहार योजनान्तर्गत वार्षिक नवीनीकरण से वंचित बच्चों का ब्लॉकवार विवरण प्रस्तुत करने हुए उन्होंने बताया है कि चूरू में 690, राजगढ़ में 1303, रतनगढ़ में 910, सरदारशहर में 1124, सुजानगढ़ में 908, तारानगर में 644 तथा बीदासर में 678 बच्चे नवीनीकरण से वंचित हैं।

राठौड़ ने बताया कि वार्षिक नवीनीकरण हेतु पालनहार अपने बच्चों के अध्ययनरत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालय या महाविद्यालय से प्राप्त कर पालनहार अथवा बच्चे ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पालनहार स्कीम एप्प में फेस रेकग्निजेसन (Face Recognition) के माध्यम से वार्षिक नवीनीकरण करवा सकते हैं।

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