चूरू : जिले में सालासर मेले के दौरान मिठाई व प्रसाद के लिये लगने वाली स्थाई व अस्थाई दुकानों व भण्डारों के लिये खाद्य सुरक्षा लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा अनुभाग की ओर से कार्रवाई की जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मनोज शर्मा ने बताया कि जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सालासर लक्खी मेले के दौरान अभियान चलाया जायेगा। उन्होेंने बताया कि दूध, दूध से बने पदार्थों, मिठाईयों, मसालों, घी, तेल एवं अन्य पदार्थों मे मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नही करें।
सालासर में 4 अक्टूबर को लगेगा खाद्य रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस शिविर
सीएमएचओ डाॅ मनोज शर्मा ने बताया कि सालासर लक्खी मेले में अस्थाई दुकान व भंडारों के लाइसेंस के लिये 04 अक्टूबर शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा रजिस्ट्रेशन विशेष शिविर लगाया जायेगा। सीएमएचओ ने बताया कि सालासर में बालाजी मंदिर में गेट नम्बर एक के पास मुख्य बाजार चौक में शिविर लगाया जायेगा। इस दौरान एमएफटीएल वैन के माध्यम से जांच भी जायेगी। उन्होंने बताया कि शिविर के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा खाद्य सुरक्षा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जांच अभियान चलाया जायेगा, जिसमें खाद्य कारोबार कर्ता के पास लाइसेंस नहीं होने पर कार्रवाई की जायेगी।
मिलावटखोरों के खिलाफ कर सकते हैं शिकायत
सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि मिलावटखोर की सूचना मुखबिर योजना के अन्तर्गत जिला प्रशासन को तुरन्त दी जावे। कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत स्थान पर मिलावटी खाद्य पदार्थ के निर्माण या विक्रय की सूचना टोल फ्री नंबर 181 पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को लिखित, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप सहित विभिन्न माध्यमों से दे सकता है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना का अधिकारी परीक्षण करेंगे, प्रथम दृष्ट्या सूचना सही पाये जाने पर मुखबिर को निर्धारित फार्म में नंबर 01 में सूचना देने के लिए कहा जाएगा, जिसमें व्यक्ति एवं फर्म का नाम अवश्य होना चाहिए। सीएमएचओ ने बताया कि मुखबिर की पहचान गोपनीय रखने के उद्देश्य से उसे इसी यूनिक कोड से पहचाना जाएगा तथा सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।