बिना ई वे बिल के कर रहे थे टैक्स चोरी:स्टेट जीएसटी टीम ने लगाया 70 लाख का टैक्स व जुर्माना
बिना ई वे बिल के कर रहे थे टैक्स चोरी:स्टेट जीएसटी टीम ने लगाया 70 लाख का टैक्स व जुर्माना

झुंझुनूं : स्टेट जीएसटी की झुंझुनूं टीम ने वाहन चैकिंग एवं सर्वेक्षण कार्रवाई कर 70 लाख रुपए का टैक्स व जुर्माना आरोपित किया है। जीएसटी झुंझुनूं कार्यालय के संयुक्त आयुक्त उमेश जालान ने बताया कि उच्चाधिकारियों झुंझुनूं एवं नवलगढ़ स्थित दो फर्मों पर सर्वेक्षण की कार्रवाई की गई। इन दोनों फर्मो के रिकॉर्ड एवं खातों की जांच बाद इनमें नियम विरूद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किये जाने की अनियमितता पाई गई। इस पर एक फर्म से कुल 28.86 लाख व दूसरी फर्म पर 30.12 लाख का टैक्स व जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा टीम वाहन चैकिंग अभियान चलाकर कर चोरी के संदेह में 4 वाहनों को जांच के लिए निरूद्ध किया गया।
जांच में कर चोरी प्रमाणित पाए जाने पर इनसे करीब 11 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। टैक्स चोरी कर बिना ई-वे बिल के पानीपत से जोधपुर के लिए पैकिंग सामग्री ले जा रहे ट्रक से 4.06 लाख रुपए, दिल्ली से डीडवाना के लिए परचूनी माल ले जा रही एक यात्री बस से 3 लाख रुपए, नोन ट्रेड की सीमेन्ट को घोषित व्यवसाय स्थल से अन्यत्र किसी अन्य फर्म पर खाली करते पाये जाने पर एक ट्रक से 1 लाख रुपए तथा लोहारू की फर्म से माल भरकर उसके साथ चरखी दादरी की किसी फर्म के बिल व ई-वे बिल लगाकर बीकानेर के लिए परिवहन किए जा रहे माल सरसों खल पर 2.41 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
जालान ने बताया कि कर अपवंचना करने वाले लोगों के विरूद्ध इस तरह की कार्रवाई जारी रहेंगी।
संयुक्त आयुक्त उमेश जालान ने बताया कि रिर्टन डिफाल्टर्स पर रहेगी विभाग की कड़ी नजर
वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्य आयुक्त प्रकाश राजपुरोहित ने राज्य के सभी वृताधिकरियों को निर्देश दिए हैं कि सभी करदाताओं से निर्धारित समयसीमा में रिर्टन दाखिल किया जाना सुनिश्चित कराया जाए। निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए आगामी दिनों में रिर्टन डिफाल्टर्स पर विभाग की कड़ी नजर रहेगी। आवश्यकता होने पर रिर्टन डिफाल्टर्स के विरूद्ध सर्वेक्षण व जीएसटी. अधिनियम की धारा 62 के तहत कर-निर्धारण कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई टीम में सहायक आयुक्त सुनील जानू, सहायक आयुक्त कुसुम चाहर, राज्य कर अधिकारी शक्ति सिंह व बजरंगलाल सैन शामिल रहे।