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जानलेवा हमले के आरोपी को 7 साल की सजा:5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, सरदारशहर एडीजे कोर्ट का फैसला


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जानलेवा हमले के आरोपी को 7 साल की सजा:5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, सरदारशहर एडीजे कोर्ट का फैसला

जानलेवा हमले के आरोपी को 7 साल की सजा:5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, सरदारशहर एडीजे कोर्ट का फैसला

सरदारशहर : सरदारशहर उपखंड क्षेत्र के गांव भैरूसर में 26 दिसम्बर 2014 को गांव के रामदेव पूनिया को जान से मारने की नियम से हमला करने वाले भैरूसर गांव के परमेश्वर देहडू (35) को बुधवार को सरदारशहर एडीजे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई, साथ ही 5 हजार का जुर्माना लगाया है। मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी एडवोकेट सोहनलाल थालोड़ ने की।

बुधवार को सरदारशहर अपर लोक अभियोजक युसूफ खान ने बताया कि आरोपी परमेश्वरलाल देहडू ने 26 दिसम्बर 2014 को दो अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने ही गांव भैरूसर के रामदेव पूनिया के कनपटी पर पिस्तौल तानकर पूनिया का अपहरण करते हुए परमेश्वर अपने घर के कमरे में ले जाकर लोहे के सरियों से हमला किया था। जिसके कारण पूनिया के सिर और शरीर पर कई जगह चोट आई थी।

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