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ग्राम विकास अधिकारी पद पर खेल कोटे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें: हाईकोर्ट


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ग्राम विकास अधिकारी पद पर खेल कोटे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें: हाईकोर्ट

ग्राम विकास अधिकारी पद पर खेल कोटे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें: हाईकोर्ट

जयपुर : हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती: 2021 से जुड़े मामले में प्रार्थी अभ्यर्थियों को खेल कोटे में नियुक्ति देने का निर्देश देते हुए पंचायतीराज सचिव व आयुक्त सहित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस जीआर मीना ने यह निर्देश प्रमिला व प्रकाश विश्नोई की याचिका पर दिया। अधिवक्ता एसके सिंगोदिया ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 6 सितंबर 2021 की विज्ञप्ति के जरिए ग्राम विकास अधिकारी पद पर नियुक्ति के आवेदन मांगे।

इसमें प्रार्थियों ने भी खेल कोटे में आवेदन किया और साथ में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ़ इंडिया का प्रमाणपत्र भी पेश किया। प्रार्थियों का चयन कर वरीयता के आधार पर कर उनकी नियुक्ति की अनुशंसा की गई, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के बाद खेल प्रमाण पत्र पर काउंटर दस्तखत नहीं होने के चलते अस्थाई रखा और उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई।

चिकित्सा सचिव बताएं नोटिस के बाद भी पैरोकार क्यों नहीं आए : 10 माह पहले नोटिस तामील होने के बाद भी चिकित्सा सचिव की आेर से कोई पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। अब 31 मई को चिकित्सा सचिव को पेश होकर शपथ पत्र सहित यह बताने को कहा है कि नोटिस तामील के लंबे समय बाद भी कोई पेश क्यों नहीं हो रहे। जस्टिस जीआर मीना ने यह निर्देश गिर्राज प्रसाद नागर की याचिका पर दिए।

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