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रिटायर्ड वरिष्ठ लिपिक को एक और वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्देश


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रिटायर्ड वरिष्ठ लिपिक को एक और वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्देश

रिटायर्ड वरिष्ठ लिपिक को एक और वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्देश

खेतड़ी : राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने 30 जुन को सेवानिवृत्त हुए एक वरिष्ठ लिपिक को एक जुलाई से मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित करने के मामले से जुड़ी याचिका का निस्तारण किया।प्रकरण के अनुसार खेतड़ी निवासी रूडाराम तोगड़िया वरिष्ठ लिपिक राबाउमावि जसरापुर शिक्षा विभाग में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत थे।वह 30 जुन 2018 को सेवानिवृत्त हो गए लेकिन शिक्षा विभाग ने उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया इस पर वरिष्ठ लिपिक रुडाराम तोगड़िया ने अपने अधिवक्ता राकेश मान के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

एडवोकेट राकेश मान ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील देते हुए बताया कि प्रार्थी द्वारा आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई से देने के लिए शिक्षा विभाग को अनेक बार निवेदन किया परन्तु विभाग ने आगामी वेतन वृद्धि नहीं दी जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित कर रखा है कि यदि कोई 30 जुन को भी सेवानिवृत्त हो तो उन्हें आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी उक्त आधार पर न्यायाधिपति गणेश राम मीणा ने शिक्षा विभाग को याचिका कर्ता को आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया।

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