फतेहपुर : कोर्ट का आदेश:फर्जी पट्टा देने के मामले में पुलिस ने लगाई एफआर, कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
कोर्ट का आदेश:फर्जी पट्टा देने के मामले में पुलिस ने लगाई एफआर, कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
फतेहपुर : कस्बे की एसीजेएम कोर्ट ने मृत व्यक्ति के नाम से बनी रजिस्ट्रियों से बने पट्टों के प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफआर को अस्वीकार कर पुन: जांच का आदेश दिया है। कस्बे के असगर पुत्र रहीम खां मोयल ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने चेतन की बाड़ी में एक प्लाॅट 1992 में चेतन पुत्र रूड़ा माली से जरिए रजिस्ट्री खरीदा था।
1995 में चेतन माली की मौत हो गई। 1996 में चेतन की मृत्यु के बाद कस्बे के कुछ लोगों ने चेतन के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटचरित दस्तावेज पेश कर परिवादी के हक अधिकार की संपत्ति का पट्टा बनवा लिया। कस्बे के शौकत, शरीफ, सदीक, शमशाद, सलीम, सनीफ, मो. हुसैन, असगर खान, युनूस अली,
रफीक सहित 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच में प्रकरण को झूठा मानकर एफआईआर पेश कर दी। परिवादी द्वारा प्रोटेस्ट पेश करने पर एसीजेएम अनिता चौधरी ने एफआर को अस्वीकार कर पुलिस को प्रकरण में पुन: जांच करने का आदेश दिया है। मामले में कोतवाली पुलिस पुन: जांच कर रही है।
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