अवैध जल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, पांच गुना अधिक लगेगा जुर्माना
झुंझुनूं जिले में अवैध जल कनेक्शन करन वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिसका अवैध कनेक्शन पाया गया, उस पर पांच गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा।

झुंझुनूं : जलदाय विभाग ने अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खेतड़ी के कनिष्ठ अभियंता जयंत शर्मा ने बताया कि 28 फरवरी तक अवैध जल कनेक्शन को निर्धारित प्रक्रिया अपना व शुल्क जमा करवा कर नियमित करवा सकते हैं।
झुंझुनूं जिले की खेतड़ी नगर, जलदाय विभाग ने अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। अभियांत्रिक विभाग अनुभाग खेतड़ी के कनिष्ठ अभियंता जयंत शर्मा ने बताया कि 28 फरवरी तक अवैध जल कनेक्शन को निर्धारित प्रक्रिया अपना व शुल्क जमा करवा कर नियमित करवा सकते हैं। उसके पश्चात अवैध कनेक्शन पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि शासन सचिव जलदाय विभाग डॉ. समित शर्मा के निर्देशानुसार, अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ पीडीसी एक्ट-1984 सेक्सन 3 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। बताया कि अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ 1210 रुपये की पेनालटी शुल्क, 30 लीटर प्रतिमाह जल उपयोग के हिसाब से कम से कम एक साल के कुल पानी उपयोग शुल्क की पांच गुना पेनालटी वसूल के साथ-साथ कठोर कार्रवाई की जाएंगी।