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Adani Hindenburg केस में SC का बड़ा फैसला- SIT नहीं, सेबी ही करेगी जांच


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Adani Hindenburg केस में SC का बड़ा फैसला- SIT नहीं, सेबी ही करेगी जांच

Adani Hindenburg Case : अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। SC ने एसआईटी को जांच सौंपने और सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है।

Adani Hindenburg Case : सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अपना फैसला सुनाया है। तीन जजों की बेंच ने सेबी (SEBI) की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि सेबी की जांच में संदेश नहीं किया जा सकता है। सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने के लिए अदालत के पास सीमित शक्ति है। इस पर SC ने कहा कि जांच को सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इस याचिकाओं में मांग की गई थी कि अडानी केस की जांच एसआईटी या किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी मामले में SC ने बुधवार को अपना आदेश सुनाया है।

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SC ने बचे 2 केसों की जांच पूरी करने के दिए निर्देश

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को 3 महीने के अंदर पेंडिंग 2 मामलों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी को आदेश देने से मना कर दिया है। साथ ही SC ने केंद्र सरकार और सेबी को नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर विचार करने के लिए कहा है।

अबतक कुल 22 केसों की पूरी हो चुकी है जांच

अदालत ने कहा कि अडानी-हिंडनबर्ग के 24 मामलों में से 22 की जांच पूरी हो गई है और बचे दो केसों की जांच पूरी करने के लिए कहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि गौतम अडानी ग्रुप ने शेयरों के मूल्यों में हेराफेरी की है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में गिरावट आ गई थी। इस पर अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था।

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