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संशोधित हिट एंड रन कानून का विरोध:ड्राइवर बोले- कोई जान-बूझकर एक्सीडेंट नहीं करता; कलक्टर को सौंपा ज्ञापन


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संशोधित हिट एंड रन कानून का विरोध:ड्राइवर बोले- कोई जान-बूझकर एक्सीडेंट नहीं करता; कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

संशोधित हिट एंड रन कानून का विरोध:ड्राइवर बोले- कोई जान-बूझकर एक्सीडेंट नहीं करता; कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

भरतपुर : केंद्र सरकार के संशोधित हिट एंड रन कानून का विरोध जारी है। सोमवार को भरतपुर कलेक्ट्रेट पर टैक्सी ड्राइवरों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ड्राइवरों ने हिट एंड रन के संशोधित नियम को वापस लेने की मांग की। टैक्सी ड्राइवरों ने कहा- कोई ड्राइवर जान-बूझकर एक्सीडेंट नहीं करता। अगर किसी ड्राइवर से गलती से एक्सीडेंट हो भी जाता है तो, वह 7 लाख रुपए कहां से भरेगा।

ड्राइवर मजदूर यूनियन संघ के जिला अध्यक्ष सुखबीर सिंह ने बताया- सरकार ने हिट-एंड-रन के मामलों में नया नियम बनाया है। इसमें टक्कर मारकर भागने वाले टैक्सी ड्राइवर को मृतक के परिवार के लिए 7 लाख रुपए देने होंगे। साथ ही उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। कोई भी ड्राइवर खुद से एक्सीडेंट नहीं करता। अगर किसी टैक्सी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो, वह 7 लाख रुपए कहां से लाएगा।

इसलिए सभी टैक्सी ड्राइवरों की मांग है कि सरकार इस नियम को जल्द से जल्द वापस ले। जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भजन लाल शर्मा के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है।

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