दुकान व मकान पर बोर्ड लगाना पड़ रहा भारी, परिषद कर रहा वसूली
नगर परिषद ने निजी फर्म को दिया ठेका, तय साइज से बड़े बोर्ड पर देना होगा शुल्क

झुंझुनूं. आपकी दुकान या मकान पर लगा बोर्ड अगर तय साइज से बड़ा है तो इसका शुल्क चुकाना होगा। नगर परिषद ने एक निजी फर्म को इसका ठेका दिया है। फर्म ने दुकानदारों से शुल्क वसूलना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए कइयों को डिमांड नोटिस भी भेजा गया है। शहर के मकानों, दुकानों, अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, मोबाइल वैन, रिक्शा समेत अन्य पर लगे साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड या पेंट कर लिखे नामों पर शुल्क लिया जा रहा है। इसके लिए निजी फर्म के कर्मचारी शहर में घर मालिकों व दुकान संचालकों के पास जाकर पैसा वसूल रहे हैं। वहीं दुकान संचालक व मकान मालिक इसका विरोध कर रहे हैं।
मोबाइल वैन व रिक्शा से प्रचार किया तो भी लगेगा पैसा
विज्ञापन फीस के नाम से शुरू हुए वसूली के खेल में दुकान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, मकान, दीवार तो शामिल हैं ही। साथ में मोबाइल वैन या रिक्शा पर भी नाम लिखकर या बोर्ड लगाकर प्रचार-प्रसार किया तो पैसा जमा कराना होगा।
नगर परिषद की ओर विज्ञापन फीस वसूली का ठेका नवलगढ़ के सुल्तानपुर गांव के ठेकदार को दिया गया है और इसका कार्यालय रीको में किया गया है। यह फर्म एक साल तक विज्ञापन फीस की वसूली करेगी। अधिकारियों के मुताबिक अगर इसका काम संतोषजनक रहा तो तीन साल के लिए बढ़ाया जाएगा। परिषद ने 26 जुलाई को इस फर्म को काम दिया था।
दरअसल परिषद ने दुकान, मकान या अन्य निजी सम्पति बोर्ड की साइज 7 गुणा 2 तय की है। इससे बड़ा बोर्ड होने पर शुल्क वसूला जा रहा है। इसके तहत विज्ञापन के सादा बोर्ड का 15 रुपए प्रति वर्ग फीट, लाइट ग्लो साइन बोर्ड 30 रुपए प्रति वर्ग फीट व किसी भी निजी संपत्ति पर 15 रुपए प्रति वर्ग फीट, मोबाइल वैन पर 70 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से वसूली की जा रही है। कुछ बड़े विज्ञापनों के छह सौ रुपए फीक्स किए गए हैं। नगर परिषद के माध्यम से अधिकृत की गई फर्म ने शहर में घर मालिकों व दुकान संचालकों के नाम से लाखों रुपए का डिमांड नोटिस विज्ञापन फीस के नाम से भेजा है। सात दिन में जमा नहीं कराए जाने पर पांच सौ रुपए पैनल्टी भी लगाने की बात कही गई है।
इनका कहना है…
नगर परिषद की ओर से निजी फर्म को पब्लिक प्राइवेट प्रोपट्री पर विज्ञापन फीस लेने के लिए ठेका दिया गया है। नवलगढ क्षेत्र की फर्म है और यह एक साल तक फीस लेगी। नगर निगम स्तर पर यह कार्य था। अब नगर परिषद स्तर पर भी इसे शुरू किया गया है। 2020-21 में बॉयलोज बना और इसका 2022 में गजट नोटिफिकेशन हुआ है।
दिलीप पूनियां, आयुक्त