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हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, 5-5 हजार रु. जुर्माना भी देना होगा


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हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, 5-5 हजार रु. जुर्माना भी देना होगा

जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में उदयपुरवाटी इलाके के मणकसास निवासी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

झुंझुनूं : झुंझुनूं जिला एवं सेंशन न्यायाधीश झुंझुनूं देवेन्द्र दीक्षित द्वारा बुधवार को दिये एक निर्णय में हत्या के एक मामले में छह: आरोपियों क्रमश: शंकर सिंह पुत्र शिशपाल सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र शार्दुल सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, मनमोहन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह व भवानी सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासीगण मणकसास थाना उदयपुरवाटी को आजीवन कारावास की सजा दी है।

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मामले के अनुसार ढाणी मोरिंडा तन मणकसास निवासी रामेश्वरलाल ने एक मई 2019 को उदयपुरवाटी थाने में रिपोर्ट दी थी कि 30 अप्रैल 2019 को नगरपालिका में कार्यरत उसका बेटा मदनलाल छुट्टी लेकर घर आ रहा था। रात करीब सवा आठ बजे वह मणकसास बस स्टैंड पर उतरा, जहां पूर्णमल, रोहिताश आदि उसका इंतजार कर रहे थे। इन तीनों पर मणकसास निवासी शंकरलाल, भवानी सिंह, मनमोहन व 10-12 अन्य ने सरियों व लाठियों से हमला कर दिया। आरोपियों ने आंखों में मिर्च डालकर तीनों पर चाकू से जानलेवा हमला किया। इलाज के दौरान मदनलाल की मौत हो गई। पुलिस ने उदयपुरवाटी थाने के मणकसास गांव निवासी छह जनों शंकर सिंह, महेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, रवींद्र सिंह, मनमोहन सिंह व भवानी सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर दिया।

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राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने इस मामले में 20 गवाहों के बयान करवाए तथा न्यायालय में तर्क दिया कि हत्या का आरोप पूर्णत: सिद्ध है। आरोपीगणों से बरामद लाठी व सरियों पर मानव रक्त पाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 3 माह अतिरिक्त सजा जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण कर मणकसास गांव निवासी 6 आरोपियों शंकर सिंह, महेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, रवींद्र सिंह, मनमोहन सिंह व भवानी सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक आरोपी 3-3 माह का कठोर कारावास और भुगतेगा।

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