विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पहले विज्ञापन का अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक, प्रकाशित तिथि से तीन दिवस पूर्व करना होगा आवेदन
विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पहले विज्ञापन का अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक, प्रकाशित तिथि से तीन दिवस पूर्व करना होगा आवेदन
झुंझुनूं : भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार आगामी विधानसभा आम चुनाव के तहत सभी प्रत्याशियों को समाचार पत्र, इलेक्ट्रोनिक चैनल, सोशल मीडिया, एफ.एम. रेडियों, टीवी, ईपेपर पर विज्ञापन प्रसारित करवाने के लिए जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से विज्ञापन का अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने सभी प्रत्याशियों से कहा है कि वे अपने विज्ञापन प्रसारण या प्रकाशन की तिथि से कम से कम तीन दिवस पूर्व अपना अध्रिप्रमाणन आवेदन जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखें, जिससे समय पर उनके विज्ञापन का अधिप्रमाणन किया जा सकें। उन्होंने कहा है कि बिना अधिप्रमाणन किए बगैर विज्ञापन का प्रसारण नहीं करवाएं।
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