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हैवी लाइसेंस लिए 16 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी:ऑनलाइन होगी, वीडियोग्राफी भी की जाएगी, 14 घंटे की लेनी होगी थ्योरी क्लास


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हैवी लाइसेंस लिए 16 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी:ऑनलाइन होगी, वीडियोग्राफी भी की जाएगी, 14 घंटे की लेनी होगी थ्योरी क्लास

हैवी लाइसेंस लिए 16 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी:ऑनलाइन होगी, वीडियोग्राफी भी की जाएगी, 14 घंटे की लेनी होगी थ्योरी क्लास

झुंझुनूं : परिवहन विभाग ने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब ऑफलाइन प्रमाण पत्र के साथ आवेदन मान्य नहीं होंगे। हैवी लाइसेंस के लिए एक महीने का ड्राइविंग स्कूल का ऑनलाइन प्रमाण पत्र पेश करना होगा। ड्राइविंग स्कूल में जाकर महीने में 16 घंटे गाड़ी चलानी होगी।

साथ ही 14 घंटे की थ्योरी क्लास लेनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी, जिसे आगे पेश करना होगा। प्रमाण-पत्र भी इसी आधार पर बनेगा। इस प्रमाण पत्र से हैवी लाइसेंस जारी होगा।

विभाग ने एक अक्टूबर से इसे लागू कर दिया है। अब सभी आवेदकों को हैवी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा। चर्चा है कि विभाग ने यह सब लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने और दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से किया है।

ओटीपी बतानी होगी

ट्रेनिंग के समय जैसे ही व्यक्ति गाड़ी में बैठेगा तो उसके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसे बताना होगा। तब से व्यक्ति की ड्राइविंग और ट्रेनिंग का समय शुरू होगा। यही प्रक्रिया एक घंटा गाड़ी चलाने के बाद उतरने के दौरान भी रहेगी। यदि बिना ओटीपी बताए उतर गए तो समय काउंट नहीं होगा और कोई भी अगला सीखने वाला गाड़ी में नहीं बैठ पाएगा।

क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था की है कि जब तक गाड़ी से नहीं उतरेंगे। वह पहले वाले का ही संकेत देता रहेगा।

प्रशिक्षण का नियम

नियम है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चालक को पहले ड्राइविंग स्कूल से एक माह का प्रशिक्षण लेना होता है। इस दौरान चालक को वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों सहित अन्य तकनीकी बारीकियां बताई जाती हैं।

ताकि ड्राइविंग के वक्त चालक कोई लापरवाही न बरतें। ड्राइविंग स्कूलों द्वारा बिना ट्रेनिंग ही प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने की शिकायत मिल रही थी। इसी को देखते हुए अब विभाग ने हैवी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी करने की नई व्यवस्था की है।

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