[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

दीपावली पर केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति, पटाखों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
टॉप न्यूज़राजस्थानराज्यसीकर

दीपावली पर केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति, पटाखों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

दीपावली पर केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति, पटाखों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सीकर : दीपावली पर्व पर पटाखों के उपयोग को लेकर जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने असामाजिक तत्वों द्वारा पटाखों के माध्यम से आमजन की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने और लोकशांति भंग होने की आशंका को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सीकर जिले की संपूर्ण सीमा में विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं।

आदेश के अनुसार राह चलते लोगों की ओर किसी भी प्रकार का पटाखा या अग्निबाण छोड़ने पर रोक रहेगी। किसी व्यक्ति को निशाना बनाकर पटाखा चलाना या जलता हुआ पटाखा किसी पर फेंकना भी प्रतिबंधित रहेगा।

जिले में 125 डेसीबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों की बिक्री, खरीद, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान उसके डिब्बे पर लगे नीरी (NEERI) के कोड को स्कैन करके की जा सकेगी।

पेट्रोल पंप और गैस गोदामों के पास भी रोक

आदेश के तहत पेट्रोल पंप और गैस गोदामों की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी करना तथा विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ रखना प्रतिबंधित रहेगा।

तय समय पर ही चला सकेंगे पटाखे

जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार दीपावली, गुरुपर्व और अन्य त्योहारों पर ग्रीन आतिशबाजी रात 8 बजे से 10 बजे तक ही की जा सकेगी। वहीं छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति रहेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 5 नवंबर 2026 को शाम 6 बजे से 9 नवंबर 2026 को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

Related Articles

Mantratoto luwakpoker aladin66 tupaiwin rupiah89 kios77 TOKO22 situs raffi ahmad