चूरू जिले में पंचायतीराज चुनाव के लिए कल होगा मतदान, जिला निर्वाचन अधिकारी ने की मतदान की अपील
सुबह 7 से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट, मतदान केंद्रों पर पेयजल, छाया, रैंप और व्हीलचेयर की रहेगी व्यवस्था
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत चूरू जिले में प्रथम चरण (राज्य निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार तृतीय चरण) का मतदान गुरुवार, 5 नवंबर को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने जिलेवासियों से लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने और अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में बीदासर, राजगढ़, चांदगोठी (मुख्यालय राजगढ़), सिद्धमुख, सरदारशहर, सरदारशहर पूर्व और भानीपुरा निर्वाचन क्षेत्रों में पंच एवं सरपंच पदों के लिए मतदान निर्धारित है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। उपसरपंच का चुनाव शुक्रवार, 6 नवंबर को होगा।
उन्होंने कहा कि सभी मतदाता निर्धारित समय पर अपने मतदान केंद्र पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान केंद्रों पर पेयजल, छाया, रैंप और व्हीलचेयर सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मतदाता अपने साथ पहचान संबंधी आवश्यक दस्तावेज लेकर आएं और निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। उन्होंने कहा कि अधिक मतदान से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है।
मतदान के लिए ये 11 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र (ईपिक कार्ड) प्रस्तुत करना होगा। जिन मतदाताओं के पास ईपिक कार्ड उपलब्ध नहीं है, वे चुनाव की घोषणा से पहले जारी किए गए 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं।
इनमें आधार कार्ड, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी)/मनरेगा कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) शामिल हैं।
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