टोल के 20 किमी दायरे में रहने वालों को अब 125 रुपए में मिलेगा मासिक पास
1 नवंबर से लागू हुई नई दरें, पहले 350 रुपए प्रतिमाह देना पड़ता था; नगर पालिका और स्थानीय कस्बों के निवासियों के लिए 250 रुपए मासिक शुल्क
झुंझुनूं : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों को राहत देते हुए रियायती स्थानीय पास की दरों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिक अब अपने निजी गैर-व्यावसायिक वाहन के लिए 125 रुपए प्रतिमाह शुल्क देकर स्थानीय पास बनवा सकेंगे। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू हो गई है।
पहले 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों से गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए 350 रुपए प्रतिमाह शुल्क लिया जाता था। नई दर के तहत अब यह राशि घटाकर 125 रुपए कर दी गई है। वहीं नगर पालिका क्षेत्र और स्थानीय कस्बों के निवासियों के लिए मासिक शुल्क 250 रुपए निर्धारित किया गया है। इस बदलाव से टोल प्लाजा के आसपास रहने और नियमित आवागमन करने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
राजमार्ग एप से कर सकेंगे पंजीकरण
स्थानीय पास बनवाने के लिए वाहन मालिकों को राजमार्ग एप पर पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा निर्धारित टोल प्लाजा पर जाकर भी लागू शुल्क जमा कर पास प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को अपने पते का प्रमाण और वाहन के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र और फास्टैग संबंधी विवरण शामिल हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।
व्यावसायिक वाहनों को नहीं मिलेगी छूट
इस रियायती पास का लाभ केवल गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत निजी वाहनों को मिलेगा। व्यावसायिक वाहनों को इस सुविधा के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।
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