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पंचायतीराज चुनाव में जिलेवासी बढ़-चढ़कर करें मतदान : कलक्टर सुराणा


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पंचायतीराज चुनाव में जिलेवासी बढ़-चढ़कर करें मतदान : कलक्टर सुराणा

युवा, महिला, दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं से की विशेष अपील, मतदान केंद्रों पर पेयजल, छाया, रैंप और व्हीलचेयर की रहेगी सुविधा

चूरू : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने जिलेवासियों से पंचायतीराज आम चुनाव-2026 में अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले में दो चरणों में मतदान होगा। सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

कलक्टर सुराणा ने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है। प्रत्येक मतदाता बिना किसी भय, दबाव, प्रलोभन या भेदभाव के अपने विवेक से मतदान करे। उन्होंने युवा, महिला, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से विशेष रूप से मतदान केंद्र पहुंचकर उत्साह के साथ मतदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए पेयजल, छाया, रैंप और व्हीलचेयर सहित आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मतदाता निर्धारित समय पर अपने मतदान केंद्र पहुंचें और पहचान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं। उन्होंने कहा कि मतदान का प्रतिशत जितना अधिक होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी।

3 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान

सुराणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार जिले में प्रथम चरण के तहत पंचायत समिति बीदासर, राजगढ़, चांदगोठी (मुख्यालय राजगढ़), सिद्धमुख, सरदारशहर, सरदारशहर पूर्व एवं भानीपुरा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा।

वहीं पंच और सरपंच पदों के लिए बुधवार, 4 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया होगी। गुरुवार, 5 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। उपसरपंच का चुनाव शुक्रवार, 6 नवंबर को होगा।

मतदान के लिए ये 11 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज मान्य

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) प्रस्तुत करना होगा। जिन मतदाताओं के पास ईपिक नहीं है, वे चुनाव की घोषणा से पहले जारी किए गए निम्न 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे—

  • आधार कार्ड।
  • विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी) अथवा मनरेगा कार्ड।
  • बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक।
  • श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड।
  • ड्राइविंग लाइसेंस।
  • पैन कार्ड।
  • भारतीय पासपोर्ट।
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।
  • केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
  • सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)।

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