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लक्ष्मणगढ़ में हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद:अपर जिला एवं सेशल अदालत ने सुनाया फैसला, लाठी-सरियों से किया था हमला


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लक्ष्मणगढ़ में हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद:अपर जिला एवं सेशल अदालत ने सुनाया फैसला, लाठी-सरियों से किया था हमला

लक्ष्मणगढ़ में हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद:अपर जिला एवं सेशल अदालत ने सुनाया फैसला, लाठी-सरियों से किया था हमला

लक्ष्मणगढ़ : दो साल पुराने हत्या के मामले में लक्ष्मणगढ़ की अपर जिला एवं सेशन अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में नरसास निवासी रामचंद्र थालौड़, राजेंद्र कुमार उर्फ ठाकुर और महेश कुमार शामिल हैं।

लाठी-सरियों से किया था हमला

मामला 5 नवंबर 2024 का है। अभियोजन के अनुसार, आरोपियों ने लाठियों, सरियों और अन्य हथियारों से लैस होकर नरसास गांव के राजेश कुमार पर हमला किया था। हमले में गंभीर चोटें लगने से राजेश कुमार की मौत हो गई थी।

घटना के अगले दिन 6 नवंबर 2024 को मृतक के पिता महावीर सिंह ने नेछवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में रामचंद्र थालौड़, राजेंद्र कुमार उर्फ ठाकुर, महेश कुमार सहित 8-10 अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। जांच पूरी होने के बाद रामचंद्र थालौड़, राजेंद्र कुमार उर्फ ठाकुर और महेश कुमार के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया।

16 गवाहों के बयान दर्ज, 55 दस्तावेज पेश

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 55 दस्तावेज पेश किए गए। साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक ढाका, सत्यवीर भास्कर और अपर लोक अभियोजक पवन कुमार स्वामी ने पैरवी की।

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