डोडा-पोस्त तस्करों को 5-5 साल की सजा:डेढ़ लाख रुपए जुर्माना, ट्रक से बरामद हुआ था 40 किलो मादक पदार्थ
डोडा-पोस्त तस्करों को 5-5 साल की सजा:डेढ़ लाख रुपए जुर्माना, ट्रक से बरामद हुआ था 40 किलो मादक पदार्थ
चूरू : चूरू की एडीजे कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दो आरोपियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला जून 2021 में रतननगर थाना पुलिस की ओर से एनएच-52 पर ऊंटवालिया चौराहे के पास एक ट्रक से करीब 40 किलो अवैध डोडा-पोस्त चूरा बरामद करने से जुड़ा है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए।
ट्रक रोकने पर उतरकर जाने लगे थे दोनों आरोपी
अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार माटोलिया ने बताया कि 15 जून 2021 की रात रतननगर थाना पुलिस ने एनएच-52 पर ऊंटवालिया चौराहे के पास रामगढ़ की ओर से आ रहे एक ट्रक को रुकने का इशारा किया। चालक ने निर्धारित स्थान से करीब 20 मीटर पहले ही ट्रक रोक दिया। इसके बाद ट्रक में सवार दोनों लोग वहां से जाने लगे। पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
ट्रक में दो प्लास्टिक के कट्टों में मिला डोडा-पोस्त
पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें दो प्लास्टिक के कट्टे मिले। इनमें करीब 40 किलो अवैध डोडा-पोस्त चूरा भरा हुआ था। पुलिस ने ट्रक में सवार पंजाब के पटियाला निवासी बिट्टूराम सोनी और ट्रक चालक सलीम खान को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ रतननगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई।
11 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए। गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर कुल 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार माटोलिया ने पैरवी की।
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