पैकिंग लाइसेंस नहीं मिलने पर स्नैक्स प्रतिष्ठान पर 10 हजार रुपए जुर्माना
चूरू में औचक निरीक्षण अभियान, रसगुल्ला फैक्ट्री का भी किया निरीक्षण
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार जिले में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और डिब्बा बंद वस्तु नियम, 2011 के तहत औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। विभागीय जांच दल ने विधिक माप विज्ञान अधिकारी देवकी नंदन मुंडोतिया के नेतृत्व में चूरू स्थित श्रीकालूराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया। इस दौरान पैकिंग लाइसेंस नहीं होने पर प्रतिष्ठान पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही श्रीकान्हा रसगुल्ला फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया गया।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी देवकी नंदन मुंडोतिया ने बताया कि जिले में आगामी दिनों में छोटे-बड़े सभी प्रतिष्ठानों की नियमित जांच जारी रहेगी। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना और बाजार में नियमों के अनुरूप वस्तुओं की पैकिंग एवं बिक्री सुनिश्चित करना है।
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