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पंचायतीराज चुनाव को लेकर आचार संहिता की पालना अनिवार्य


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पंचायतीराज चुनाव को लेकर आचार संहिता की पालना अनिवार्य

पंचायतीराज चुनाव को लेकर आचार संहिता की पालना अनिवार्य

झुंझुनूं : पंचायतीराज आम चुनाव-2026 का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। आचार संहिता लागू होने से पहले जारी कार्यादेश वाले विकास कार्य और पहले से चल रहे कार्य प्रभावित नहीं होंगे। वहीं नई निविदा, नई योजना, नए विकास कार्य और नए कार्यादेश जारी करने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

चुनाव कार्य के लिए बड़ी संख्या में कार्मिकों की आवश्यकता को देखते हुए संबंधित पंचायत क्षेत्र से होने वाले स्थानांतरण और संबंधित पंचायत क्षेत्र में किए जाने वाले पदस्थापन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायतीराज चुनाव से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग में प्रतिनियुक्त माने जाएंगे। चुनाव संबंधी दायित्वों का निर्वहन नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, मतदाताओं और मीडिया से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।

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