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डोडा पोस्त तस्करी मामले में दो आरोपियों 10-10 साल कैद:1-1 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया, 10 साल पुराने मामले में सुनवाई


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डोडा पोस्त तस्करी मामले में दो आरोपियों 10-10 साल कैद:1-1 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया, 10 साल पुराने मामले में सुनवाई

डोडा पोस्त तस्करी मामले में दो आरोपियों 10-10 साल कैद:1-1 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया, 10 साल पुराने मामले में सुनवाई

सादुलपुर : सादुलपुर एडीजे कोर्ट-02 राजगढ़ के पीठासीन अधिकारी सागर माथुर ने 10 साल पुराने डोडा पोस्त तस्करी मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। हरजिंदर उर्फ सोनी और अमरीक सिंह को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माने का आदेश दिया गया।

अपर लोक अभियोजक तेजपाल पूनिया ने बताया कि यह मामला 5 मई 2016 का है। तत्कालीन पुलिस अधिकारी गोपीराम अपनी टीम के साथ सिद्धमुख बाईपास रोड राजगढ़ पर नाकाबंदी कर रहे थे।

इसी दौरान राजगढ़ की तरफ से एक सिल्वर रंग की कार आई। पुलिस ने उसे रोका तो उसमें तीन लोग मिले। कार की पिछली सीट पर दो कट्टे रखे थे, जिनमें 52 किलोग्राम डोडा पोस्त छिलका मिला।

आरोपियों की पहचान हरजिंदर उर्फ सोनी, अमरीक सिंह और गोपाल शर्मा के रूप में हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने गोपाल शर्मा को फरार घोषित करते हुए हरजिंदर और अमरीक सिंह को दोषी पाया। राज्य सरकार की ओर से तेजपाल पूनिया ने पैरवी की।

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