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कच्चा बस स्टैंड रेहड़ी वालों को 4 हफ्ते की राहत:दुकानदारों के अतिक्रमण पर कोर्ट सख्त; 24 सितंबर का स्थगन आदेश 4 सप्ताह और बढ़ा


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कच्चा बस स्टैंड रेहड़ी वालों को 4 हफ्ते की राहत:दुकानदारों के अतिक्रमण पर कोर्ट सख्त; 24 सितंबर का स्थगन आदेश 4 सप्ताह और बढ़ा

कच्चा बस स्टैंड रेहड़ी वालों को 4 हफ्ते की राहत:दुकानदारों के अतिक्रमण पर कोर्ट सख्त; 24 सितंबर का स्थगन आदेश 4 सप्ताह और बढ़ा

सरदारशहर : सरदारशहर में कच्चा बस स्टैंड पर रेहड़ी-ठेला संचालकों की शिफ्टिंग के विवाद में जोधपुर हाईकोर्ट से रेहड़ी वालों को राहत मिली है। कोर्ट ने 24 सितंबर को जारी स्थगन आदेश को अगले चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। इससे रेहड़ी-ठेला संचालकों को फिलहाल राहत जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान कच्चा बस स्टैंड पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण का मुद्दा भी सामने आया। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और संबंधित पक्षों को अपना जवाब देने को कहा है।

इससे पहले, लाइसेंसधारी स्ट्रीट वेंडरों ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर डर जताया था कि लाइसेंस होने के बावजूद उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने उनका आवेदन स्वीकार कर उन्हें मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। कच्चा बस स्टैंड पर रेहड़ी-ठेलों की शिफ्टिंग, दुकानदारों के कथित अतिक्रमण और वेंडिंग जोन को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज के आदेश से मामला फिर चर्चा में आ गया है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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