मतदाता पहचान के लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य
ईपिक कार्ड नहीं होने पर इनमें से कोई एक मूल फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर कर सकेंगे मतदान
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पिता सोनी ने बताया कि मतदान के समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र (ईपिक कार्ड) प्रस्तुत करना होगा। ईपिक कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर मतदाता चुनाव की घोषणा से पहले जारी 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, वीबी-जीरामजी/मनरेगा कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद एवं विधायक का सरकारी पहचान पत्र तथा यूडीआईडी कार्ड शामिल हैं।
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