श्रीमाधोपुर में शहरी सरकार के लिए 29,813 मतदाता डालेंगे वोट:बुधवार सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग, चुनावी मैदान में कुल 130 प्रत्याशी
श्रीमाधोपुर में शहरी सरकार के लिए 29,813 मतदाता डालेंगे वोट:बुधवार सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग, चुनावी मैदान में कुल 130 प्रत्याशी
श्रीमाधोपुर : शहरी सरकार के चुनाव के पहले चरण के तहत श्रीमाधोपुर में कल मतदान होगा। नगर में कुल 35 वार्ड हैं, जहां मतदान के लिए 37 केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव मैदान में कुल 130 प्रत्याशी हैं। इनमें भाजपा के 33, कांग्रेस के 32, बसपा के 2 और आरएलपी का 1 प्रत्याशी शामिल है। इसके अलावा 62 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
कई वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने मुकाबले को त्रिकोणीय और बहुकोणीय बना दिया है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी प्रमुख दलों के जीत के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। प्रचार का शोर थमने के बाद प्रत्याशियों ने अब घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क शुरू कर दिया है। प्रत्याशी आखिरी समय तक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जुटे हुए हैं।
29,813 मतदाता करेंगे मतदान
श्रीमाधोपुर में कुल 29,813 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 15,495 पुरुष, 14,317 महिला और एक थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह निर्वाचन आयोग की ओर से मान्य अन्य फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक का इस्तेमाल कर मतदान कर सकता है।
37 पोलिंग पार्टियों को दिया अंतिम प्रशिक्षण
मतदान से एक दिन पहले मंगलवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय में सभी 37 पोलिंग पार्टियों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मतदान प्रक्रिया, ईवीएम संचालन और चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। मतदान दलों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर और एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा
चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी और सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत भी राजकीय कन्या महाविद्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने पोलिंग पार्टियों की तैयारियों का निरीक्षण किया और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
पहचान पत्र नहीं है तो इन दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान
यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह मतदान से वंचित नहीं होगा। ऐसे मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मान्य अन्य वैध फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
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