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एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर दो प्रतिष्ठानों पर 15 हजार रुपये जुर्माना


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एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर दो प्रतिष्ठानों पर 15 हजार रुपये जुर्माना

एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर दो प्रतिष्ठानों पर 15 हजार रुपये जुर्माना

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर विधिक माप विज्ञान विभाग ने जिले में औचक निरीक्षण अभियान चलाया। विभागीय जांच दल ने विधिक माप विज्ञान अधिकारी देवकी नंदन मुंडोतिया के नेतृत्व में चूरू के तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

जांच के दौरान रिलायंस रिटेल मॉल पर डिब्बाबंद वस्तु नियम, 2011 के तहत 5 हजार रुपये तथा विशाल मेगा मार्ट पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोनों प्रतिष्ठानों को वस्तुएं अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही बेचने के लिए पाबंद किया गया।

अधिकारी देवकी नंदन मुंडोतिया ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आगामी दिनों में भी छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों की नियमित जांच जारी रहेगी। एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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