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लोन बंद करने के लिए युवक से 2 लाख लिए:लोक अदालत के आदेश पर अब वापस देने होंगे, 2 महीने का दिया समय


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लोन बंद करने के लिए युवक से 2 लाख लिए:लोक अदालत के आदेश पर अब वापस देने होंगे, 2 महीने का दिया समय

लोन बंद करने के लिए युवक से 2 लाख लिए:लोक अदालत के आदेश पर अब वापस देने होंगे, 2 महीने का दिया समय

सीकर : सीकर में एक प्राइवेट कंपनी ने लोन बंद करने के नाम पर युवक से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए। युवक ने लोक अदालत में शिकायत की।इसके बाद अब कंपनी को ये रुपए वापस करने का आदेश दिया गया है। वहीं परिवाद दर्ज करने में खर्च हुए 5 हजार रुपए भी देने का आदेश दिया गया है।

लोन बंद करने के बदले 2 लाख एक्स्ट्रा लिए

एडवोकेट शर्मिला ओला ने बताया कि दांतारामगढ़ के लामियां गांव निवासी रमेश कुमार ने सीकर की स्थाई लोक अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि आवास फाइनेंस लिमिटेड से उन्होंने जरूरत होने पर 31 अगस्त 2020 को 12 लाख रुपए का लोन लिया था। जिस पर ब्याज दर 13.50% वार्षिक थी। इस लोन के अनुसार रमेश को हर महीने 15880 रुपए की किश्त देनी थी।

कुल 180 किश्तों में 28 लाख 4 हजार 400 रुपए चुकाने थे। उन्होंने 20 लाख 34 हजार 515 चुका भी दिए। जब रमेश ने फोरक्लोजर करवाना चाहा तो उसे 180 की जगह 360 किश्त बताई गई। लोन बंद करवाने के बदले 2 लाख एक्स्ट्रा और 25 हजार रुपए विजिट चार्ज के एक्स्ट्रा लिए गए। रमेश ने फोरक्लोजर अमाउंट 11 लाख 73 हजार 634 चुकाया।

लोक अदालत ने युवक को पैसे देने का दिया आदेश

एडवोकेट शर्मिला ने युवक की तरफ से पैरवी की। वहीं फाइनेंस कंपनी से कोई भी पैरवी करने के लिए नहीं आया। इसके बाद स्थाई लोक अदालत ने आदेश दिया कि कंपनी की ओर से लोन के अतिरिक्त लिए गए एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए वापस युवक को दिए जाएं और वाद खर्च के तौर पर 5 हजार रुपए दिए जाएं। 2 महीने में भुगतान नहीं करने पर इस राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से 9% वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।

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