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अल्पसंख्यक वर्ग के लिए रियायती ब्याज पर व्यावसायिक ऋण, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन


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अल्पसंख्यक वर्ग के लिए रियायती ब्याज पर व्यावसायिक ऋण, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन

अल्पसंख्यक वर्ग के लिए रियायती ब्याज पर व्यावसायिक ऋण, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नेहा झाझड़िया ने बताया कि मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय के 18 से 54 वर्ष आयु वर्ग के पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त, शिल्पकार, आईटीआई उत्तीर्ण एवं हथकरघा कार्य में अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार, पैन, मूल निवास, बैंक खाते का विवरण, कार्यस्थल संबंधी प्रमाण पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इच्छुक आवेदक 30 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

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