नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को 20 साल की जेल:50 हजार का जुर्माना भी लगाया, रास्ता पूछने के बहाने ले गया था आरोपी
नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को 20 साल की जेल:50 हजार का जुर्माना भी लगाया, रास्ता पूछने के बहाने ले गया था आरोपी
सीकर : सीकर की पॉक्सो कोर्ट-1 ने 14 साल के नाबालिग लड़के से कुकर्म के आरोपी को 20 साल जेल और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही नाबालिग को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से 2 लाख रुपए दिलवाने के लिए भी आदेशित किया है।
रास्ता पूछने के बहाने ले गया आरोपी
लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि घटना 12 जून 2022 की है। जब एक युवक नाबालिग को रास्ता पूछने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान खेत में ले गया। युवक ने नाबालिग के साथ कुकर्म किया। जब बच्चा चिल्लाने लगा तो आरोपी ने गला दबाकर नाबालिग के साथ मारपीट की। मामले में 13 जून को थाने में रिपोर्ट दी।
नाबालिग ने आरोपी के जाने के बाद ढाणी में पहुंचकर एक महिला को आपबीती बताई। फिर महिला ने बच्चे के परिवार को इसके बारे में बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 11 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया।
आरोपी को 20 साल की जेल और 50 हजार जुर्माना लगाया
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से 22 गवाह और 46 दस्तावेज पेश किए गए। जिनके आधार पर जज विक्रम चौधरी ने आरोपी युवक को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित नाबालिग को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से 2 लाख रुपए दिलवाने के लिए आदेश दिया है।
इस मामले में जज विक्रम चौधरी के द्वारा टिप्पणी की गई है कि जिस तरह से आरोपी ने अनजान बनकर नाबालिग लड़के को अपने साथ बाइक पर बैठाया और फिर कुकर्म किया। ऐसे में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले भी लोगों की मदद करने में भी डर और संकोच करेंगे।
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