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शिव शक्ति मंदिर एवं सामुदायिक भवन विवाद


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शिव शक्ति मंदिर एवं सामुदायिक भवन विवाद

हाईकोर्ट ने महावीर पोसवाल सहित पांच प्रतिवादियों को जारी किए नोटिस

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : गजराज शर्मा

सुजानगढ़ : नया बास स्थित शिव शक्ति मंदिर एवं सार्वजनिक सामुदायिक भवन पर कथित अवैध कब्जे के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महावीर पोसवाल सहित पांच प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। यह याचिका पूसादास व अन्य की ओर से दायर की गई, जिसमें राज्य सरकार, जिला प्रशासन, नगर परिषद तथा महावीर पोसवाल को पक्षकार बनाया गया है याचिका में आरोप है कि मंदिर व सामुदायिक भवन सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्मित हैं, लेकिन महावीर पोसवाल ने वहां निजी संगठन का कार्यालय खोल लिया है, जिससे धार्मिक गतिविधियां और सार्वजनिक उपयोग प्रभावित हो रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से अवैध कब्जे की निष्पक्ष जांच, अतिक्रमण हटाने तथा जांच पूरी होने तक परिसर का प्रबंधन एसडीएम या तहसीलदार को सौंपने की मांग की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने की। राज्य सरकार की ओर से एएजी राजेश पंवार के प्रतिनिधि अधिवक्ता आयुष गहलोत ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के नोटिस स्वीकार किए, जबकि प्रतिवादी संख्या 5 महावीर पोसवाल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

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