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सरेराह बाल पकड़कर घसीटा, कपड़े फाड़ने का प्रयास; तीन के खिलाफ मामला दर्ज


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सरेराह बाल पकड़कर घसीटा, कपड़े फाड़ने का प्रयास; तीन के खिलाफ मामला दर्ज

महिला से सरेआम मारपीट व लज्जा भंग की कोशिश, सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वीडियो वायरल

उदयपुरवाटी : खण्डेला थाना क्षेत्र के तिवाड़ी की ढाणी में एक महिला के साथ मारपीट, अभद्रता और उसकी लज्जा भंग करने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक ही परिवार के तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के भाई मुकेश गुर्जर के अनुसार पीड़िता छोटी देवी (35 वर्ष) पत्नी ओमप्रकाश गुर्जर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 29 जून की शाम करीब 6 बजे वह अपने घर पर थी। बिजली गुल होने के कारण वह गली में पोल के पास खड़ी होकर सर्विस लाइन को देख रही थी।

इसी दौरान अचानक वहां पहुंचे आरोपी सुभाष पुत्र जगदीश गुर्जर ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद आरोपी का भाई लीलाधर भी हाथ में लाठी लेकर आ गया और दोनों ने मिलकर पीड़िता पर हमला कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि सुभाष और लीलाधर ने उसके साथ अत्यंत अश्लील और गलत हरकतें कीं। आरोपियों ने लज्जा भंग करने की नीयत से उसके जगह से जगह से शरीर और बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए गली में ले गए। जब महिला ने शोर मचाया तो आरोपियों की मां कोयली देवी भी हाथ में लाठी लेकर आ गई और उसने भी मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित महिला का आरोप है कि तीनों आरोपियों ने मिलकर कपड़े फाड़ दिए और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। महिला की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के ग्रामीण मौके पर दौड़े, जिन्हें देखकर आरोपी पीछे हटे। पीड़िता ने बताया कि अगर लोग सही समय पर नहीं आते, तो आरोपी उसकी जान ले लेते। घटना के बाद आरोपियों ने रिपोर्ट दर्ज कराने या घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

पीहर पक्ष के आने पर दर्ज हुआ मामला
पीड़िता का पति अन्य राज्य में रहकर मजदूरी करता है। घटना के बाद पीड़िता ने फोन पर अपने पति और पीहर पक्ष को आपबीती सुनाई। छोटे भाई मुकेश कुमार के साथ पीड़िता ने खंडेला थाने आकर न्याय की गुहार लगाई। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसकी हम पुष्टि नहीं करते है, जो मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा बनाया गया था। पपुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी सुभाष, लीलाधर और उनकी मां कोयली देवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता विभिन्न धाराओं में 115(2), 126(2), 74 के तहत मामला पंजीकृत कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान की जिम्मेदारी उप-निरीक्षक भंवरलाल को सौंपी गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

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