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टोडपुरा के पूर्व सरपंच भंवर सिंह धींवा सहित अन्य पर अपहरण, मारपीट व लूट का मामला दर्ज


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उदयपुरवाटीझुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

टोडपुरा के पूर्व सरपंच भंवर सिंह धींवा सहित अन्य पर अपहरण, मारपीट व लूट का मामला दर्ज

पिस्तौल की नोक पर प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण करने का आरोप; टोडपुरा के भंवर सिंह धींवा व फौजी सहित अन्य पर 22 लाख की लूट व जानलेवा हमले का केस दर्ज

उदयपुरवाटी : निकटवर्ती नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत टोडपुरा के पूर्व सरपंच एवं प्रशासक भंवर सिंह धींवा और उनके सहयोगियों के खिलाफ गोठड़ा थाने में अपहरण, जानलेवा हमला, बंधक बनाकर मारपीट करने, अश्लील वीडियो बनाने तथा लाखों रुपए की फिरौती व जमीन जायदाद हड़पने का संगीन मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाकर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी है।

जमीन नापने गए कारोबारी का पिस्तौल की नोक पर अपहरण
सीकर जिले के रींगस मालाकाली निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी दौलतराम बिजारणिया ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 7 जून 2026 को वह अपने पार्टनर बाबूलाल बिजारणिया के कहने पर झाझड़ स्थित जमीन की नाप-जोख करने गए थे। वहां पहले से मौजूद टोडपुरा निवासी भंवर सिंह धींवा, अरविंद धींवा, कालूराम सैनी व अन्य ने मिलकर साजिश रची। वापसी के दौरान भंवर सिंह ने पीड़ित की ही स्कॉर्पियो गाड़ी को खुद चलाकर, पिस्तौल की नोक पर उसका अपहरण कर लिया और उसे ‘अमल जाटी’ के पास स्थित अपने फार्म हाउस पर ले गए।

फार्म हाउस पर बंधक बनाकर बेल्टों से पीटा, बनाया अश्लील वीडियो
रिपोर्ट के अनुसार फार्म हाउस पर पहले से मौजूद होशियार सिंह उर्फ फौजी, योगेश महला व 5-7 अन्य बदमाशों ने गाड़ी से उतरते ही पीड़ित के कपड़े खुलवा दिए और बेल्टों से बेरहमी से मारपीट की। आरोपियों ने बंदूक की नोक पर पीड़ित से जबरन यह कहलवाया कि वह ‘नीट’ (NEET) व ‘एसआई’ भर्ती के पेपर बेचता है और इसका अश्लील वीडियो बनाकर उस पर अमानवीय कृत्य (मूत्र विसर्जन) भी किया।

22 लाख कैश लूटा, डरा-धमकर लिखवाए करोड़ों के इकरारनामे
पीड़ित ने आरोप लगाया कि भंवर सिंह धींवा ने उसकी गाड़ी से 22 लाख रुपए नकद लूट लिए। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर रूपसिंह नामक व्यक्ति के नाम पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए की प्राप्ति का फर्जी इकरारनामा अंगूठा लगवाकर तैयार करवाया। अगले दिन 8 जून को नवलगढ़ ले जाकर डरा-धमकाकर नोटरी करवाई गई, जिसमें पीड़ित की ‘दौलत आवासीय सिटी गोल्याणा’ के प्लॉट और झाझड़ व चिराणा-पहाड़ीला की जमीनों में जबरन हिस्सेदारी 30% व 25% अपने नाम लिखवा ली।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी
थाना गोठड़ा के इंचार्ज जयप्रकाश ने बताया कि पीड़ित दौलतराम बिजारणिया के शरीर पर पीठ, कूल्हों और गर्दन पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 189(2), 115(2), 126(2), 140(3), 307 (जानलेवा हमला), 316(2) और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से तफ्तीश की जा रही है। इधर टोडपुरा प्रशासक भवन सिंह का कहना है कि रिपोर्ट में लिखे सभी आरोप निराधार है पुलिस इसको कस्टडी में लेकर जांच करें।

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