NDPS मामले में 2 दोषियों को 14-14 साल की जेल:1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया, जमा नहीं कराने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
NDPS मामले में 2 दोषियों को 14-14 साल की जेल:1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया, जमा नहीं कराने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
तारानगर : चूरू जिले के तारानगर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने सोमवार को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दो आरोपियों को 14-14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला वर्ष 2019 का है, जो साहवा पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस ने मौके से रोशनलाल और रमेश कुमार नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।
कोर्ट ने साहवा थाना के इस मामले में आरोपी रोशनलाल और रमेश कुमार को दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोनों को दोषी मानते हुए 14-14 साल का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो दोषियों को 2-2 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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