ABVP नेता हत्या के 2 आरोपियों को उम्रकैद:कोर्ट ने 21 गवाहों और 46 साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, तीसरा आरोपी अभी भी फरार
ABVP नेता हत्या के 2 आरोपियों को उम्रकैद:कोर्ट ने 21 गवाहों और 46 साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, तीसरा आरोपी अभी भी फरार
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : जिला एवं सेशन कोर्ट ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पूर्व नगर मंत्री नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में दो आरोपी अमित उर्फ मितला और हितेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने यह फैसला 21 गवाहों के बयानों और 46 दस्तावेजी साक्ष्यों के मजबूत आधार पर दिया है। एडवोकेट सुरेंद्र सिंह ने बताया- यह वारदात 1 नवंबर 2024 को सदर थाना क्षेत्र के डाबला गांव के पास हुई थी। नरेंद्र प्रजापत को लाठियों और सरियों से बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला गया था। हत्या की मुख्य वजह पुरानी रंजिश और गाड़ी के किराए को लेकर हुआ विवाद बताया गया है।
घटना वाले दिन नरेंद्र अपने साथी अमजद के साथ बाइक पर चूरू लौट रहे थे। तभी काले रंग की थार गाड़ी में सवार आरोपियों ने उनका रास्ता रोका और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल नरेंद्र को तुरंत डीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित उर्फ मितला को मुंबई से गिरफ्तार किया था। अमित पर 15 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अमित पर विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें जयपुर में हुई डेढ़ करोड़ रुपए की चोरी का मामला भी शामिल है। इस हत्याकांड का तीसरा आरोपी शुभम ढाका फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
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