नीमकाथाना में लूट के आरोपी को 4 साल का कारावास:बुजुर्ग महिला के चाकू भी मारे थे, 10 साल पुराने में मामले में एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा
नीमकाथाना में लूट के आरोपी को 4 साल का कारावास:बुजुर्ग महिला के चाकू भी मारे थे, 10 साल पुराने में मामले में एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा
नीमकाथाना : नीमकाथाना में घर में घुसकर लूटपाट और चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। मामला 10 साल पुराना है और अपर जिला एवं सेशन जज संख्या-2 पूनम शर्मा ने सजा सुनाई है।
ये मामला 22 जून 2016 को थोई पुलिस थाने में रामखिलोने ने दर्ज कराई रिपोर्ट से संबंधित है। रामखिलोने ने बताया था कि वो जयराम के मकान में ग्राम चिपलाटा में रहता है और पताशी बेचने का काम करता है। 21 जून 2016 को जब वो रविंद्र के साथ ठेला लेकर बाहर गया हुआ था, तब आरोपी मुकेश पुत्र कल्याण निवासी गिरवा, तहसील लाहर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश ने उसे फोन किया।
घर लौटने पर घायल मिली मां
जब रामखिलोने अपने घर लौटा, तो उसकी मां रचकोला चौक में घायल पड़ी मिलीं। मां ने बताया कि मुकेश ने उन पर चाकू से हमला किया और उन्हें घायल कर 8 हजार रुपए लूटकर ले गया। पुलिस ने आरोपी मुकेश के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी।
13 गवाह, 28 डॉक्यूमेंट्स पेश किए
कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, 28 दस्तावेज प्रदर्शित किए और 6 आर्टिकल पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त मुकेश को धारा 452, 323, 394 और 308 के तहत दोषी ठहराया। धारा 452 में तीन वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड (अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास) दिया गया।
धारा 323 में छह माह का साधारण कारावास और 1,000 रुपए का अर्थदंड (अर्थदंड न देने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास) सुनाया गया। धारा 394 में चार वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपए का अर्थदंड (अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास) निर्धारित किया गया। इसके अलावा, धारा 308 में तीन वर्ष का साधारण कारावास और 25,000 रुपए का अर्थदंड (अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास) भी दिया गया।
50 हजार रुपए पीड़ित को देने के आदेश
कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से 50 हजार रुपए बतौर प्रतिकर पीड़ित को दिए जाएं। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राम सिंह गुर्जर एडवोकेट ने की। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से आम जनता का कानून में विश्वास बढ़ेगा।
कोर्ट ने की टिप्पणी
आरोपी ने परिवादी का जानकार व उसके गांव के पास का होने का विश्वास उठाकर परिवादी के पताशी बेचकर मेहनत से कमाए हुए रूपयों की लूट का प्रयत्न करते हुए, परिवादी की बुजुर्ग माता के साथ चाकू जैसे धारदार हथियार से चोट मार गई जो कि आमजन ये एक-दूसरे के प्रति अविश्वास की स्थिति को बढावा देने जैसा है।
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