कैलाश चोटिया चुनाव लड़ने के लिए 6 साल तक अयोग्य:नियम विरुद्ध अपनी लैंड कन्वर्जन कराई थी, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश
कैलाश चोटिया चुनाव लड़ने के लिए 6 साल तक अयोग्य:नियम विरुद्ध अपनी लैंड कन्वर्जन कराई थी, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश
नवलगढ़ : नवलगढ़ नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया को आगामी छह वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने ये निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक, कैलाश चोटिया ने नवलगढ़ नगरपालिका के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए नियम विरुद्ध ‘सुमोटो 90क’ की कार्रवाई करवाई थी। आरोप है कि उन्होंने अपनी और अपने परिवार के नाम की भूमि का आबादी क्षेत्र में रूपांतरण कराया। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर की जांच रिपोर्ट में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3) के तहत न्यायिक जांच संख्या 32/2024 में 1 दिसंबर 2025 को एक आदेश पारित किया गया था। इस आदेश में कहा गया है कि चोटिया की निजी खातेदारी भूमि, जिसमें खसरा नंबर 125, 126, 127, 128 और 129 (कुल रकबा 4.85 हेक्टेयर) शामिल है, का भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90क के तहत रूपांतरण निर्धारित शर्तों का पालन किए बिना किया गया। यह भूमि राजस्व ग्राम मोहबतसर, पटवार हल्का चैलासी, तहसील नवलगढ़ में स्थित है। इस कार्रवाई से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होने की बात कही गई है।
इस मामले में कैलाश चोटिया को नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, विभाग के अनुसार, उन्होंने न तो व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और न ही कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसके परिणामस्वरूप, न्यायिक जांच के 1 दिसंबर 2025 के आदेश को प्रमाणित मानते हुए उन्हें आगामी छह वर्षों तक पुनर्निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
इस संबंध में कैलाश चोटिया ने कहा है कि उन्होंने नोटिस का जवाब दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि वे इस आदेश के विरुद्ध विधिक राय ले रहे हैं।
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