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सादुलपुर में परिवहन विभाग ने वाहन डीलरों के चालान काटे:बिना रजिस्ट्रेशन बेच रहे वाहन, ना टैक्स का भुगतान किया ना कागज पूरे


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सादुलपुर में परिवहन विभाग ने वाहन डीलरों के चालान काटे:बिना रजिस्ट्रेशन बेच रहे वाहन, ना टैक्स का भुगतान किया ना कागज पूरे

सादुलपुर में परिवहन विभाग ने वाहन डीलरों के चालान काटे:बिना रजिस्ट्रेशन बेच रहे वाहन, ना टैक्स का भुगतान किया ना कागज पूरे

सादुलपुर : परिवहन विभाग ने शहर और आसपास के इलाकों में संचालित 8 वाहन डीलरों के चालान काटकर उन पर जुर्माना लगाया है। ये सभी डीलर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। परिवहन विभाग के उप निरीक्षक रॉबिन सिंह ने बताया कि कुछ डीलर सीकर जिले का ट्रेड लाइसेंस लेकर राजगढ़ क्षेत्र में वाहन बेच रहे थे, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त, कई डीलर गोदाम या सर्विस सेंटर के नाम पर वाहन शोरूम चला रहे थे, जबकि उनके पास बिक्री की अनुमति नहीं थी।

जांच में यह भी सामने आया कि ट्रैक्टर डीलर दो-दो महीने तक बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन बेच रहे थे। वहीं, कार और बाइक के कुछ डीलर दस-दस दिन तक बिना टैक्स भुगतान और रजिस्ट्रेशन के ग्राहकों को वाहन दे रहे थे। नियमों के अनुसार, किसी भी वाहन की डिलीवरी से पहले टैक्स जमा कराना, रजिस्ट्रेशन करवाना और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य है।

विभाग ने जिन डीलरों के पास वैध ट्रेड लाइसेंस नहीं था, उनकी गाड़ियां मौके पर ही जब्त कर लीं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि जब तक वैध ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया जाता, तब तक किसी भी प्रकार की वाहन बिक्री पर रोक रहेगी। जिन डीलरों के पास ट्रेड लाइसेंस था, लेकिन टैक्स भुगतान में गड़बड़ी पाई गई, उन पर टैक्स राशि का 15 गुना जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाले डीलरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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